Jharkhand Highcourt: झारखंड में सहायक टाउन प्लानरो की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान प्रार्थी की तरफ से मांग की गई कि नियुक्ति पर रोक लगे लेकिन अदालत ने रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी.
हाईकोर्ट में दायर किए गए याचिका में जेपीएससी की तरफ से जारी परिणाम को रद्द करने की मांग की गई. सुनवाई के दौरान कहा गया कि 20 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टिट्यूट ऑफ़ टाउन प्लानर में रजिस्टर्ड नहीं है. ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर लोग लगाई जाए. सुनवाई के दौरान जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने प्रार्थी के इस दावे को गलत बताया और कहा नियुक्ति की सभी प्रक्रिया नियमानुसार है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है.
मालूम हो कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेजी. इस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक लगाने से साफ़ मना कर दिया है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और 20 सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है. अदालत ने मामले में सभी को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी. इस संबंध में विवेक, पायल और स्वप्निल मयूरेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति परिणाम को चुनौती दी है.