ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई पानी लेने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित पैसा देना अब अनिवार्य होगा. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद प्रमंडल-1 के कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार ने कहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव का निर्देश है कि जितने घरों में पानी कनेक्शन दिया गया है उन सभी से प्रत्येक महीने निर्धारित राशि लेना अनिवार्य है.
कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार का कहना है कि बीपीएल, गरीब परिवार, विधवाओं तथा अंत्योदय कार्ड धारियों से निर्धारित शुल्क नहीं लिया जाएगा. पानी कनेक्शन का निर्धारित शुल्क केवल वैसे परिवारों से ही लेने का निर्देश है जो सक्षम है. यदि संबंधित पंचायत से पानी कनेक्शन के अनुरूप अगर राशि नहीं आती है तो वहां के मुखिया और जलसहिया को इसका भुगतान करना होगा मुखिया से 15वें वित्त की राशि से जितना पैसा कम होता है उससे जस्ट किया जाएगा.