कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार का कहना है कि बीपीएल, गरीब परिवार, विधवाओं तथा अंत्योदय कार्ड धारियों से निर्धारित शुल्क नहीं लिया जाएगा. पानी कनेक्शन का निर्धारित शुल्क केवल वैसे परिवारों से ही लेने का निर्देश है जो सक्षम है. यदि संबंधित पंचायत से पानी कनेक्शन के अनुरूप अगर राशि नहीं आती है तो वहां के मुखिया और जलसहिया को इसका भुगतान करना होगा मुखिया से 15वें वित्त की राशि से जितना पैसा कम होता है उससे जस्ट किया जाएगा.
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Jharkhand: ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्शन पर देना होगा यूजर चार्ज, राशि कम आने पर मुखिया और जलसहिया करना पड़ेगा भुगतान
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