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झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई jharkhand recruitment

jharkhand recruitment: झारखंड हाई कोर्ट में 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों और पंचायत सचिवों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में यह सुनवाई हुई है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि 10 दिनों में राज्य सरकार इस पर नीतिगत निर्णय लेगी इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है इससे पहले राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से अदालत को अवगत कराना होगा. इस संबंध में विधा प्रकाश सहित 18 अन्य अवमानना याचिका अदालत में दाखिल की गई है.

दरअसल, रघुवर दास सरकार के समय बनाए गए नियोजन नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी इसके तहत 13 अनुसूचित जिलों के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी पद उसी जिले के लोगों के लिए 10 साल के लिए आरक्षित कर दिए गए थे. अनुसूचित जिलों में गैर अनुसूचित जिलों के लोग आवेदन नहीं कर सकते थे सरकार की इस नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने इसे रद्द कर दिया था.