अनलॉक-5 की प्रक्रिया में केंद्र की तरफ से छूट मिलने के बाद झारखंड सरकार ने भी अपने आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में 8 अक्टूबर से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है परंतु कंटेनमेंट जॉन के भीतर पढ़ने वाले धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थलों को खोलने के अलावा झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए थीम आधारित पंडालों का निर्माण नहीं किया जाएगा, साथ ही पूजा में पुजारी आयोजनकर्ता के अलावा कोई भी आम लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे साथी पूजा के लिए स्थापित होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा 4 सीट से अधिक ऊंचाई वाली नहीं होनी चाहिए। जहां प्रतिमा स्थापित की गई है उसके आसपास कोई भी फूड स्टॉल नहीं होना चाहिए एवं चारों ओर से पूजा स्थल को ढका होना जरूरी है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित स्थान पर ही विसर्जन की क्रिया को अंजाम दिया जाएगा। आयोजन करने वाली कमेटी इस वर्ष मनोरंजन गीत संगीत प्रसाद वितरण और भोग जैसे चीजों का आयोजन नहीं करेंगे साथ ही आमंत्रण के लिए छपने वाले कार्ड भी नहीं चलाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर रावण दहन नहीं किया जायेगा।