
Jhumri Telaiya: उपायुक्त के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने तिलैया बस्ती में ट्रेड लाइसेंस जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कृष्णा केशरी किराना भंडार और माखन भोग फ्लावर मील का ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके कारण दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।
नगर प्रबंधक रणधीर कुमार वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 का उल्लंघन करने को लेकर की गई है। इन दुकानों के संचालक को नगर परिषद के द्वारा पूर्व में भी नोटिस दिया गया जिसके बाद भी इन दुकानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस नही लिया गया। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 एवं धारा 600 के नियमानुसार परिसर को सील किया गया। नगर प्रशासक अंकित गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत व्यापार करने से पूर्व अपने व्यवसाय का ट्रेड लाइसेंस अवश्य ले और जिन लोगों का ट्रेड लाइसेंस का समय सीमा समाप्त हो चुका है वो जल्द से जल्द अपना ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण करवा लें।मौक पर नगर परिषद राजस्व निरीक्षक शंभू कुमार रजक ,अभिषेक कुमार मेहता, विधि सहायक मुन्ना लाल महतो ,सुदर्शन श्रीवास्तव, लखन सिंह ,दुलारचंद यादव ,मुकेश राणा ,भोला कुमार दास,संदीप कुमार ,बलराम कुशवाहा समेत होमगार्ड के जवान मौजूद थे।
