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कोडरमा जिले के 32569 व्यक्तियों का बनेगा हरा राशन कार्ड : उपायुक्त

Koderma: राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में कोडरमा जिले की अनाच्छादित सुपात्र 32569 लाभुकों को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को अनुमादित दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की वितरित किया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लाभुकों को अच्छादित किया जाना है। जिनके चयन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों के आलोक में प्राप्त होने वाले आवेदन का प्रपत्र ऑनलाइन http://jsfss.jharkhand.gov.in/ एवं ऑफलाइन मोड में समर्पित किया जाएंगे। यह आवेदन प्रपत्र विभागीय पोर्टल www.aahar.Jharkhand.gov.in , jharkhand.gov.in एवं Koderma.nic.in से भी प्राप्त कर प्रखंड कार्यालय में 30/09/20 तक जमा कर सकते है। इस आलोक में नए राशन कार्ड निर्गत करने हेतु आहार पोर्टल में लंबित ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन कर उक्त योजना में शामिल किया जाना है #साथहीवैसेव्यक्तिजिन्होंनेराशनकार्डकेलिएपहलेसेआवेदनदियाहैंयाजिनकेपासकार्डहैवैसेलोगोंकोफिरसेआवेदनदेनेकीआवश्यकतानहीं_है। वैसे व्यक्ति जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वैसे लोगो ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर योग्य़ व सक्षम लाभुकों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

■ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची निम्नवत हैः-

  1. आदिम जनजाति परिवार
  2. विधवा/परित्यकता/Transgender
  3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
  4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित
  5. अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
  6. अनुसूचित जनजाति
  7. अनुसूचित जाति
  8. अन्यान्य

झारखण्ड खाद्य सुरक्षा योजना के मुख्य बिन्दु:-

■इस योजना में, सरकार गरीब लोगों को अनुदानित दर पर प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करेगा।

■झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 15 लाख लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जायेंगे।

■प्रत्येक लाभार्थी को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत पर खाद्यान्न मिलेगा।

■ राज्य सरकार के पोर्टल या नए समर्पित पोर्टल पर झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

■ झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे।

■ इस क्रम में दोनो प्रकार के आवेदनों को निर्धारित समयावधि में निष्पादित किया जाना है। जिसमें 01 अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 तक आवेदनों के सुपात्रता की जांच की जानी है।

■प्रारूप प्राथमिकता के सूची के प्रकाशन के पश्चात् 15 अक्टूबर 2020 से 21अक्टूबर 2020 तक आपत्तियों के आमंत्रण हेतु समयावधि निर्धारित की गयी है।

■अंतिम प्रारूप प्रकाशन जो लक्ष्य का डेढ़ गुना हर पंचायत और शहरी वार्डवार के अनुसार बनाया जायेगा,जिससे झारखण्ड राज्य खाद्य योजना को 15 नवम्बर 2020 से सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा।