Koderma: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कोडरमा के निजी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा एक या प्रथम प्रवेश कक्षा में न्यूनतम 25% सीटों पर बीपीएल परिवार के बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू हुआ और 3 मार्च तक अवेदन स्कूल में जमा कर सकतें है.
आप अपने बच्चों को बिना किसी शुल्क के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून- 2009 के अनुछेद 12(1)(c) के अंतर्गत 3 से 7 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. जिसके तहत निजी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का ऐडमिशन दिलवा सकतें हैं.
Koderma: कोडरमा जिले के किन स्कूलों में ले सकते हैं नामांकन
अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को है. पड़ोस से तात्पर्य है विद्यालय के एक कि.मी. दूरी सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चे यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते है तो विद्यालय के विस्तारित सीमा अर्थात तीन कि.मी. की दूरी सीमा में वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा. फिर भी यदि सीट खाली रह जाता है तो छ कि.मी. दूरी सीमा तक वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा.
Koderma: कोन ले सकते है इसके तहत नामांकन
- अभिवंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे.
- कमजोर वर्ग से तात्पर्य है ऐसे बच्चे, जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हो और जिनके परिवार की सभी योतों से वार्षिक आय रु. 72,000/- से कम हो.
- अभियंचित एवं कमज़ोर धर्म के बच्चों के नामांकन में प्राथमिकता वैसे बच्चों को दी जायेगी, जिनके परिवार की सभी ग्रोतों से वार्षिक आय रु. 72,000/- से कम हो.
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम (12) (1) (सी) के अंतर्गत फ़्री एडमिशन के लिए ज़रुरी दस्तावेज़
आवेदन पत्र भरकर सम्बंधित विद्यालय में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक कागजात के साथ जमा करें:-
जन्म प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रमाण (इन मे से कोई एक)।
1 – जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जन्म प्रमाण-पत्र
2 – अस्पताल/सहायक नर्स और मिडवाईफ (एएनएम) रजिस्टर अभिलेख
3 – आंगनबाडी अभिलेख
4 – माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का घोषणा-पत्र
(इन मे से कोई एक)
आवास प्रमाण-पत्र का प्रमाण या (इन मे से कोई एक)।
1 – बच्चे का नाम वाले पिता/माता के नाम पर जारी राशन कार्ड
2 – बच्चे का या उसके माता-पिता के निवास का प्रमाण-पत्र
3 – माता-पिता में से किसी एक का निवास प्रमाण-पत्र
4 – बिजली बिल/टेलीफोन बिल
5 – आधार कार्ड/जॉब कार्ड
(इन मे से कोई एक)
आय प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रमाण (इन मे से कोई एक)।
1 – अंचलाधिकारी/मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र
2 – बी०पी०एल० राशन कार्ड
या
अभिवंचित वर्ग का प्रमाण
1 – उपायुक्त/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
2 – सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि बच्चा निःशक्त हो
3 – अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी/मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
(इन मे से कोई एक)
आवेदन भरकर जरूरी दस्तावेज़ के साथ आप अपने बच्चे का जिस स्कूल एडमिशन कराना चाहते हैं वहां जाकर जमा करें. आखरी तिथि 3 मार्च तक ही है.