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Koderma: 12 नवम्बर को लगाई जाएगी राष्टीय लोक अदालत, लम्बित मामलों का राजीनामे से होगा निपटारा

zabazshoaib

Koderma: झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा के तत्वावधान में आगामी 12 नवम्बर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय कोडरमा में किया जायेगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा की सचिव अभिषेक प्रसाद ने कहा कि कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह- जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन की तैयारियां काफी जोर-शोर से की जा रही है। प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के दीवानी मामले, वाहन दुर्घटना से सम्बंधित मामले, सुलहनीय आपराधिक मामले, बैंक सर्टिफिकेट केस, वैवाहिक पारिवारिक मामले, श्रम से सम्बंधित मामले, भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित मामले, राजस्व से सम्बंधित मामले, बिजली विभाग से सम्बंधित मामले, वन विभाग से सम्बंधित मामले, माप तौल से सम्बंधित मामले, चेक बाउंस से सम्बंधित मामले, विवाद पूर्व निस्तारण योग्य मामले सहित अन्य सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जायेगा।

प्रसाद ने बताया कि सभी न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सुलहनीय वादों को चिन्हित कर सम्बंधित पक्षकारो को नोटिस भेजकर सूचित करने की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है, साथ ही साथ जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक ऋण से सम्बंधित पक्षकारों को,बीमा कम्पनी के मामलों से संबंधित पक्षकारों तथा बी. एस. एन. एल. के पक्षकारों को अपने अपने संस्था के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे अहम् बात यह है कि बिजली विभाग से सम्बंधित वैसे मामले जिसका निस्तारण लम्बे समय से किसी कारण नहीं हो पा रहा है तथा लम्बे समय से पैरवी नहीं हो पाने की स्थिति में केस में वारंट हो गया है, वैसे सभी मामलो को आगामी 12 नवम्बर 2022 को विभाग द्वारा निर्धारित फाइन जमा कर उसी दिन मुकदमा समाप्त कर दिया जायेगा। इसलिए जिनका भी मामला बिजली विभाग से सम्बंधित हो वे निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ ले तथा अपने मामलो का निष्पादन कराये।