बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो इन दिनों यौनशोषण सहित अन्य मामलो को लेकर धनबाद कारा में बंद है. इस बीच राज्यसभा का चुनाव भी होना है. ढुल्लू महतो ने कोर्ट से राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अनुमति मांगी थी लेकिन सोमवार को कोर्ट ने ढुलू महतो के प्रोविजनल बेल की याचिका खारिज कर दी थी.
विधायक के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया की ढुल्लू महतो बाघमारा विधानसभा के सीटिंग विधायक हैं। 19 जून को रांची विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग निर्धारित है। सचिवालय से उन्हें भी वोटिंग के संबंध में पत्र भेजा गया है। इसलिए पुलिस हिरासत में उन्हें मताधिकार की अनुमति दी जाए।
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ढुलू महतो ने मंगलवार को बंदी आवेदन पत्र देकर एसडीजेएम शिखा अग्रवाल से मताधिकार के प्रयोग के लिए रांची भेजने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने बंदी आवेदन पर विचार करते हुए जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि ढुलू महतो को पुलिस कस्टडी में वोटिंग के दिन रांची भेजा जाए और वोटिंग के बाद उन्हें वापस जेल लाया जाए।
आवेदन पर विचार करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वोटिंग विधायक का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए उन्हें सशर्त मताधिकार के प्रयोग का आदेश दिया जाता है।
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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होना है। इसमें एक-एक वोट के लिए खींचतान चल रही है। दो सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में कुल तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। झामुमो से शिबू सोरेन, भाजपा से दीपक प्रकाश और कांग्रेस से शहजादा अनवर उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनमें शिबू सोरेन की जीत पक्की है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की भी जीत भी आसान मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर एड़ी-चोटी का दम लगा रहे हैं। इसलिए प्रदेश स्तर के नेता ढुलू महतो की वोटिंग पर नजरें गड़ाए बैठे थे। इसके लिए रांची से लेकर धनबाद तक के नेता सक्रिय थे।