MLA Bandhu Tirkey: झारखंड में हुए वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर चुनाव जीत कर सदन पहुँचे विधायक बंधू तिर्की ने बाबूलाल मरांडी के भाजपा में पार्टी के विलय के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था.
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति में बंधु तिर्की को दोषी पाए जाने के मामले में एजेंसी ने विधानसभा के स्पीकर, भारतीय निर्वाचन आयोग, झारखंड राज्य के चुनाव आयुक्त व रांची डीसी को जजमेंट की कॉपी भेजी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर सकती है. सीबीआई ने आय से अधिक मामले में इस संबंध में पत्राचार किया।
सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने आईडी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले में जजमेंट कॉपी भेजी है इसके साथ ही इस जजमेंट के ही आलोक में उचित कानूनी कार्रवाई एडी करेंगे इसे लेकर नोट भेजा गया है। सीबीआई जांच एजेंसियों के द्वारा आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों में एडी जजमेंट में दोषी पाए गए लोगों चार्जशीटेड आरोपियों पर मनी लांड्रिंग के तहत केस कर सकती है इस तरह के अपराध के मामलों में एडी अलग से भी केस दर्ज कर सकती है। सीबीआई ने स्पीकर को जानकारी दी कि 28 मार्च को स्पेशल ज्यूडिशियल कमिश्नर प्रभात कुमार ने बंधु तेरे को को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। बंधु तिर्की को अदालत ने करीबन ₹700000 से अधिक पाए जाने के मामले में दोषी पाया था इसके बाद सजा सुनाई थी इस तरह के अपराध के मामलों में ईडी अलग से भी केस दर्ज करती है।