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गिरीडीह से आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के आप्त सचिव की कुर्की जप्ती का आदेश- जाने क्यों हुआ ऐसा

आजसू पार्टी से गिरिडीह से वर्तमान सांसद और रामगढ से विधायक रहे पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के आप्त सचिव सहित तीन लोगो के खिलाफ 14 करोड़ रूपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने कुर्की जप्ती का आदेश दिया है. जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है उन्हें आप्त सचिव मनोज कुमार सिंह, सुजीत कुमार और अवधेश कुमार सिंह के नाम शामिल है.

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हाई कोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज करने के बाद कोई भी कोई अभियुक्त अदालत में ट्रायल के लिए हाजिर नहीं हो रहा था. प्रवर्तन निर्देशालय ने वर्ष 2011 में इन अभियुक्तो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की जाँच करने के बाद प्रवर्तन निर्देशलय ने करीब 14 करोड़ रूपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया था. जाँच के दौरान अभियुक्तों के द्वारा ये कहा गया की ये रकम कृषि से हुयी आमदनी और सोना, चाँदी बेच कर अर्जित की गयी राशि है.

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पीएमएलए के विशेष अदालत के न्यायधीश ने मामले का संज्ञान लिया जिसके बाद अभियुक्तो ने अग्रिम जमानत की गुहार लगायी। हाईकोर्ट द्वारा मई 2019 में अग्रिम जमानत ख़ारिज करने के बाद भी अभियुक्तों ने ट्रायल के लिए अदालत में जाना सही नहीं समझा। जिसके बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हे गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया उसके उसके बाद कुर्की जप्ती का आदेश दिया गया

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