झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिसमें यह मांग की गई है कि जल्द से जल्द राज्य में पंचायत चुनाव कराई जाए. इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए टालते हुए आगे बढ़ा दिया गया है.
झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले जयप्रकाश पंडित ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में यह प्रावधान है कि पंचायती राज्य का कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद पंचायत चुनाव कराया जाए. परंतु राज्य सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव ना कराकर उसके सारे अधिकार अपने पास रखने की योजना है. राज्य सरकार पंचायती राज्य के नियमों का उल्लंघन कर रही है. दायर किए गए याचिका में यह कहा गया है कि राज्य सरकार के तरफ से पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव जीतकर पदों पर आसीन लोगों को 6 महीने का अतिरिक्त पदभार दिया गया है उस पर रोक लगे.
याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दुमका और बेरमो उपचुनाव कराए गए. राज्य सरकार की तरफ से अब मधुपुर उप चुनाव की तैयारी भी की जा रही है. ऐसे में क्या पंचायत के चुनाव नहीं होने चाहिए? जब राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो सकते हैं तो फिर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है. बता दे कि राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है उनका कहना है कि राज्य सरकार जानबूझकर पंचायत के चुनाव नहीं कराना चाहती है.