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दूसरे प्रदेश से झारखंड आने वाले इन बातो का रखे ध्यान, नहीं तो होगी कार्रवाई

News Desk

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार की तरफ से संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़ा आदेश दिया गया है. राज्य में प्रवेश करने वालो के लिए नियम कड़े किये गए है ताकि बाहर से आने वाला अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो वो ज्यादा लोगो के संपर्क में न आ सके.

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झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 17 जुलाई को को आदेश जारी करते हुए कहा था कि बाहर से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगो को अपनी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। साथ ही उन्हें 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से झारखंड आता है और वो प्रशासन से संपर्क नहीं करता है तो दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि बाहर से आनेवाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। झारखंड सरकार के ऑनलाइन पोर्टल jharkhandtravel.nic.in पर दूसरे प्रदेशों से आनेवाले लोगों को पूरी सूचना देनी है। ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर को लगातार ऑन भी रखना होगा ताकि सरकार को यह पता चल सके कि आप कहां हैं और आपका मूवमेंट कैसा चल रहा है।

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नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई को भी प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव के आदेश से जारी नई व्यवस्था सोमवार 20 जुलाई से प्रभावी होगी और इसका अनुपालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अधीन कार्रवाई के साथ-साथ आइपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

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