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तबरेज अंसारी के आरोपियों को जमानत देने पर बोली पत्नी हम सुप्रीम कोर्ट जायेंगे

झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तबरेज अंसारी के 6 आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें अपराधीसाबित करने का उनकी जटिलता का संकेत देने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है

imagesझारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जून में हुई सरायकेला-खरसावां जिले में 24 वर्षीय तबरेज अंसारी की कथित रूप से हत्या में शामिल 13 लोगों में से छह को जमानत दे दिया है जिसके बाद अंसारी की पत्नी ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

अदालत के आदेश पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, अंसारी की विधवा सहिष्ता परवीन ने कहा, “बलात्कार के मामलों में, सरकारी एजेंसियां ​​अभियुक्तों को मुठभेड़ों में मार रही हैं, लेकिन मेरे मामले में, जो एक जघन्य अपराध भी था, आरोपी को जमानत मिल रही है।

भीमसेन मंडल, चामु नायक, महेश महाली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक और विक्रम मंडल 25 जून से जेल में थे जिन्हे ज़मानत दिया गया है

छह आरोपियों के वकील, एडवोकेट ए के शाहनी ने कहा कि उनके मुवक्किलों का नाम परवीन द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। “उनमें से किसी भी गवाह द्वारा उन्हें नाम नहीं दिया गया था। इसके अलावा, उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं था कि वे पीड़ित के साथ मारपीट करते हैं

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परवीन ने कहा, “ऐसा नहीं होना चाहिए। मामले में वीडियो फुटेज उपलब्ध है जिसमें दिखाया गया है कि मेरे पति को कैसे बेरहमी से पीटा गया। मैंने एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं लिया क्योंकि उस समय मुझे उनके नाम नहीं पता थे। “मैं अब आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करुँगी

अंसारी की भीड़ द्वारा पुलिस को सौंपने से पहले कथित तौर पर सेंधमारी के प्रयास में भीड़ द्वारा पीटे जाने के चार दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शुरू में 302 (हत्या) सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामले में प्राथमिकी दर्ज की। जिसके बाद में आईपीसी की धारा 304 (हत्या के लिए दोषी नहीं होने का दोषी पाया गया) के तहत एक आरोप पत्र दायर किया और हत्या के आरोप को हटा दिया।

बाद में जब पुरे देश में तबरेज अंसारी की लिंचिंग की खबर फ़ैल गयी और पूरे देश में भारी विरोध होने के बाद हत्या के मामले को पुलिस ने जोड़ा था. तबरेज मामले में कुल 13 आरोपियों में से 12 ने जमानत के लिए आवेदन किया है। शेष छह की जमानत याचिकाएं सुनवाई के लिए लंबित हैं।