कोडरमा उपायुक्त रमेश घोलाप को भेजे गए इस आदेश को उन्होंने जारी करते हुए बताया कि 28 अक्टूबर को बिहार के नवादा और गया जिले में मतदान होगी इस लिहाज से बिहार के इन दो जिलों से कोडरमा जिला सटा हुआ है ऐसे में यहां से शराब ले जाकर वहां चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है जिसे ध्यान में रखते हुए मतदान के 2 दिन पूर्व या नहीं 26 अक्टूबर से ही जिले के सभी सरकारी शराब दुकानें बंद रहेंगी यदि आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी भी दुकान को पकड़ा गया तो ऐसी स्थिति में उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
मतगणना के दिन भी कोडरमा जिला प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधित्व अधिनियम और झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया गया है। कोडरमा उपायुक्त रमेश घोलप ने आदेश जारी कर कहा है कि उल्लेखित अवधि के दौरान किसी होटल, भोजनालय, औदुकानों में अथवा अन्य किसी निजी या सरकारी स्थानों में किसी भी प्रकार का स्प्रिटयुक्त मादक शराब या वैसे ही प्रकृति का कोई पदार्थ न तो बेचा जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।