अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया । लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
इसे लेकर मृतक सरिता देवी, उम्र 21 वर्ष के पिता – शंकर पासवान, सरिया निवासी ने चंदवारा थाना में मामला दर्ज कराते हुए, पति रंजीत पासवान, सास फुलवा देवी एवं ससुर मथुरा पासवान पर एक लाख रुपये दहेज के लिए उसकी पुत्री की हत्या कर दिए जाने का मामला दर्ज कराया था।