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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच से पहले लेनी होगी संबंधित राज्य की सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अक्सर सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के मामले पर सवाल उठते रहे हैं सवाल यह उठता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है

अदालत ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघ के चरित्र के अनुरूप है साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों के प्रावधानों के अनुसार जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है. अदालत में सुनवाई के दौरान बिहार गवाही की पीठ ने कहा कि इस प्रकार या देखा जा सकता है कि धारा 5 केंद्र सरकार को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से परे डीएसपी के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाता है परंतु ऐसा तब स्वीकार्य नहीं है जब तक कि कोई संबंधित राज डीएसपी अधिनियम की धारा 6 के तहत इस तरह के विस्तार को अपनी सहमति नहीं देता है

आगे पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने खिलाफ सीबीआई जांच की वैधता को चुनौती देने वाले कुछ आरोपियों द्वारा दायर अपील पर यह आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी आरोपियों में से दो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जबकि बाकी प्राइवेट पार्टी हैं

मालूम हो कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को दी गई अनुमति वापस ली जाती है महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा था कि भविष्य में यदि एजेंसी राज्य में किसी नए मामले की जांच करना चाहती है तो उससे राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी बशर्ते अदालत की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हो

महाराष्ट्र के अलावे झारखंड, केरल, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और पंजाब की सरकारों ने भी सीबीआई की जांच पर रोक लगाई है संबंधित राज्यों ने यह कहा है कि राज्य में सीबीआई जांच करने से पहले उन्हें राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी

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