दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सार्वजनिक छठ पूजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि लगातार दिल्ली में जिस तरह से आठ से 9000 नए मामले सामने आ रहे हैं जो आंकड़ा है वह मौत का वह लगभग दोगुना होता जा रहा है 42000 दिल्ली में एक्टिव केस है उसे देखते हुए किसी भी प्रकार की छुट नहीं दिया सकता है जहां पब्लिक गैदरिंग हो उसको अलाउड नहीं किया जा सकता है दिल्ली सरकार पहले ही शादी है समारोह को के लिए 200 लोगों तक की इजाजत दे चुकी थी उसको भी वापस लेकर 50 तक कर दिया गया है दोबारा ऐसी स्थिति में कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी की और कहा कि आप जिंदा रहेंगे तभी कोई त्यौहार मना सकते हैं ऐसी स्थिति में जब पूजा की जाए तो यह पूजा होनी है और ऐसी स्थिति में कोर्ट का साफ कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं.
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सार्वजनिक छठ पूजा मनाने की इजाजत देने से हाईकोर्ट का इंकार कहा, ” त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी “
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