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सोमवार से खुलेंगी शराब की दुकाने, लेकिन नियम और शर्ते होंगी लागू

Shah Ahmad

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में ये साफ़ कहा गया है की 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकाने खुल सकेंगी। कुछ शर्तो के साथ गृह मंत्रालय ने इसे जारी किया है.

गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दैरान रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शराब की दुकाने खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन कन्टेनमेंट जोन में शराब की दुकाने खुलने की अनुमति नहीं दी गयी है. साथ ही उन स्थानों में ये दुकाने खुलेंगी जहाँ कोई भी मॉल और शॉपिंग कॉम्पेल्क्स न हो.

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केंद्र सरकार ने 733 जिलों को तीन क्षेत्रों – रेड जोन (हॉटस्पॉट), ऑरेंज (सीमित संख्या में कोविद -19 मामले) और ग्रीन (कोई मामले नहीं) में वर्गीकृत किया है। कन्टेनमेंट क्षेत्र वो है जहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक होती है और जिन्हे पुरी तरह से सील कर दिया जाता है.

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हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है की सामाजिक दूरियां मानदंड सख्ती से लागू होंगे।शराब की दुकानों पर जाने वाले लोगों को एक दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय पांच से अधिक व्यक्ति दुकान पर मौजूद न हों। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पहले से ही दंडनीय है। नियमो का उल्लंघन करने वालो पर सख्ती से कार्रवाई होगी।

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राज्य सरकारों ने केंद्र सरकारों को शराब की दुकाने खोलने के लिए दबाव बनाया था क्यूंकि शराब के जरिये राज्य सरकारो को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होता है. और लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकाने बंद होने के कारण उन्हें काफी घाटा सहना पडा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 मार्च को घोषित लॉकडाउन के बाद पान मसाले और शराब की दुकाने भी बंद हो गयी थी.