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Local Language: हेमंत सरकार की सोच पर चला तमिलनाडु, सरकारी नौकरियों में तमिल भाषा पास करना अनिवार्य

Local Language: हेमंत सरकार की सोच पर चला तमिलनाडु, सरकारी नौकरियों में तमिल भाषा पास करना अनिवार्य 1

Local Language: तमिलनाडु की सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा से एक कानून को पारित किया है जिसमें राज्य के स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है. अब राज्य के सरकारी नौकरियों को पाने के लिए तमिल भाषा का ज्ञान होने के साथ ही उस पेपर में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है.

तमिलनाडु सरकार सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन करने वाले विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन कहता है कि इस अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास राज्य की आधिकारिक भाषा, यानी तमिल का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा।

उक्त अनुभाग उन उम्मीदवारों को भी सक्षम बनाता है जिनके पास भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन के समय तमिल में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, यदि वे अन्यथा योग्य हैं और नियुक्त हो जाते हैं, इस शर्त के अधीन कि उन्हें तमिल में ‘द्वितीय श्रेणी की भाषा परीक्षा’ पास करनी चाहिए। उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, ऐसा न करने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

Local Language: राज्य के सरकारी विभागों में 100 प्रतिशत तमिल भाषा के ज्ञान वालों की होगी भर्ती, तमिल का ज्ञान नहीं होने से नौकरी जाएगी

राज्य के सभी सरकारी विभागों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में तमिल युवाओं की 100 प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित करने के लिए, सभी भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित सीधी भर्ती के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अनिवार्य तमिल भाषा का पेपर शुरू किया गया है और तदनुसार आदेश जारी किए गए हैं। एक सरकारी आदेश दिनांक 1 दिसंबर 2021 में। (GO (Ms) संख्या 133 मानव संसाधन प्रबंधन (M) विभाग) कार्यकारी आदेश को वैधानिक प्रभाव देने के लिए सरकार ने अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने और किसी भी कार्रवाई को मान्य करने का निर्णय लिया है या उक्त आदेश के आधार पर जो कुछ भी किया गया है।

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विधेयक में धारा 21 के बाद एक नई धारा (21-ए) जोड़ी गई जिसमें लिखा था: “धारा 21 में निहित किसी भी बात के बावजूद, 1 दिसंबर 2021 से कोई भी व्यक्ति जो सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में किसी भी पद पर भर्ती के लिए आवेदन करता है। भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर चालीस प्रतिशत से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण नहीं होगा।” टी वेलमुरुगन (DMK) चाहते थे कि सरकारी सेवा में तमिलों की 100 प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित करने के लिए विधेयक की फिर से जांच की जाए। वेलमुरुगन एक पार्टी के प्रमुख हैं, तमिझागा वझवुरिमई काची। वह डीएमके के टिकट पर चुने गए थे। जे मोहम्मद शनावास (विदुथलाई चिरुथिगल काची) ने वेलमुरुगन का समर्थन किया। संशोधन विधेयक को बाद में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पारित किए गए अन्य विधेयकों में 169 अधिनियमों को निरस्त करना शामिल है क्योंकि वे अप्रचलित और निरर्थक हो गए हैं। बाद में सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

बता दें कि, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी विधानसभा से स्थानीय भाषा को अनिवार्य रूप से पास करने के बाद ही सरकारी नौकरियों में स्थान हासिल करने की एक नियमावली ले कर आई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया. अब सरकार दोबारा उस नियमावली को लेकर आने वाली है. अगर कहे कि तमिलनाडु सरकार राज्य की स्थानीय भाषा के आधार पर नौकरियों का रास्ता देख रही है तो वह हेमंत सरकार की राह पर ही चल रही है. 

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