JHARKHAND : वर्दी फाड़ने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की सजा बहाल से तीन अन्य मामलों में उन्हें निचली अदालत से सजा हो चुकी है मामलों में उन्हें एक एक साल की सजा हुई थी|
यह सब मामले में से एक मामले में अपील के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से सजा बहाल रखी गई जबकि बाकी दोनों मामलों में सेशन कोर्ट ने विधायक को बरी कर दिया था तीनों ही मामले सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिस से उलझने से संबंधित है |
12 मई 2013 को बरोरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी के लिखित आवेदन पर कतरास थाने में दर्ज हुई थी आरोप था कि बरोरा पुलिस के मामले में राजेश गुप्ता को पकड़ने उसके घर पर आ चुकी थी इस बीच से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अपने अन्य समर्थकों के साथ पहुंचे |
पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज मारपीट धक्का-मुक्की भी किया गया राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाया और पुलिस की वर्दी फाड़ा गया इस मामले में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो समेत पांच लोगों की अपील बुधवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने खारिज कर दी इस फैसले के बाद ढुल्लू का जेल जाना निश्चित माना जा रहा है|