UIDAI के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है. इसमें एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) निवासी के साथ साझा की जाएगी, और पते के अनुरोध के बारे में घर के मुखिया (HOF) को SMS भेजा जाएगा.
• HOF को अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मेरा आधार पोर्टल में लॉग इन करके अनुरोध को स्वीकार करना और अपनी सहमति देनी होगी. यदि HOF उसके पते को साझा करने से मना करता है या SRN निर्माण के बाद 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है, तो अनुरोध बंद कर दिया जाएगा
Adhar Card Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
UIDAI की स्थापना 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम, 2016 के तहत की गई थी. यह ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है.
UIDAI भारत के सभी निवासियों को एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य करता है