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किशोरी से हुए बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 22 वर्ष की सजा, 25 हज़ार का जुर्माना भी लगा

News Desk

पिछले वर्ष चाईबासा जिले में एक किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए 25 हज़ार का जुर्माना और 22 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने जून, 2019 को चाईबासा के गोईलकेरा थाना क्षेत्र की इस घटना में आरोपी सन्नी लकड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 376, एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत दोषी करार देते हुए 22 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सोमवार को सजा सुनायी।

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जुर्माना न देने की स्थिति में उसे एक वर्ष और जेल में काटना होगा। लोक अभियोजक अरुण कुमार ने बताया कि पीड़िता अक्सर आरोपी के घर टीवी देखने जाया करती थी और घटना के दिन घर में उसे अकेले पाकर लकड़ा ने उससे बलात्कार किया था। मामले की शिकायत किशोरी के पिता ने पुलिस में दर्ज करायी थी। इस मामले में कुल आठ लोगों ने गवाही दी थी।

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