Jharkhand high court: लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने वाले ने कहा है कि लाउडस्पीकर के तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण हो रही है इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाली अजान में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होता था.
झारखंड हाईकोर्ट में आज़ान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने यह दलील दी है कि लाउडस्पीकर से अज़ान देने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसलिए लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके. एक दिन में 5 बार ध्वनि प्रदूषण के साथ अजान दिया जाता है जबकि नियम के अनुसार 10 डेसीबल से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए लेकिन आजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने अदालत से यह भी कहा है कि मस्जिद के आसपास की जमीन और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर भी लोग रोक लगाया जाना चाहिए।
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