Ramgarh By-Election 2023: रामगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है. केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज तिथि की घोषणा की है. रामगढ़ उपचुनाव में आगामी 27 फरवरी को वोटिंग होगा. वहीं, 2 मार्च को काउंटिंग होगी.
बता दें कि कांग्रेस विधायक ममता देवी को एक मामले में अदालत की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दि गई है. जिसके बाद से रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हो गया था.
चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव किया जा रहा है. इस बार उपचुनाव में एनडीए के तरफ से संयुक्त उम्मीदवार आजसू का होना तय माना जा रहा है. वही महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार होगे. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतारने की घोषणा पहले ही कर दिया है. उपचुनाव की घोषणा के बाद अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है.
Ramgarh By-Election 2023: ममता देवी को 2016 के मामलें में हुई है 5 साल की सजा, गोलीकांड से जुड़ा है मामला
झारखंड के रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता उन पर दर्ज आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद चली गई थी. झारखंड के रामगढ़ सीट पर उपचुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 31 जनवरी को जारी की जाएगी. चुनाव के लिए नामांकन सात फरवरी को किए जाएंगे. नामांकन पत्रों की स्क्रुटनी 8 फरवरी को की जाएगी. चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन वापस लेने का तिथि 10 फरवरी है. इस सीट पर मतदान 27 फरवरी को होगी. मतगणना 2 मार्च को होगी.
बता दें कि रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी. विधायक ममता देवी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य विधानसभा ने अयोग्य घोषित कर दिया था. मामला साल 2016 का है, जिसमें नागरिक चेतना मंच के बैनर तले मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन हुआ था.
वर्तमान विधायक सह तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी और राजीव जायसवाल ने इसका नेतृत्व किया था. विस्थापितों, ग्रामीणों व प्रबंधन के बीच वार्ता विफल होने के बाद विवाद बढ़ने से ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प और पथराव हुआ था. इस दौरान फायरिंग में दशरथ नायक (50 वर्ष) और रामलखन महतो उर्फ फुतू महतो (40वर्ष) की मौत हो गयी थी, जबकि दोनों ओर से लगभग 43 लोग घायल हुए थे. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने गोला के तत्कालीन सीओ के वाहन को जला दिया था. इस मामले को लेकर गोला और रजरप्पा थाना में अलग-अलग मामला दर्ज किया गया था.