Ramgarh News: रामगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में मिली सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को हजारीबाग केस में जमानत मिल गयी है.
जबकि रामगढ़ केस में सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है. ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा.
Ramgarh News: दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने सुनाई है सजा, हाईकोर्ट में ममता देवी ने अपील दाखिल किया है
बता दें कि पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी. वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के चौथे मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी. इन्हीं दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है.