

Cough Syrup Death : झारखंड सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में तीन कफ सिरप—कोल्ड्रेफ, रेपीफ्रेश टीआर और रिलाइफ सिरप—की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन सिरप में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल नामक खतरनाक रसायन की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। यह वही रसायन है जिसका अत्यधिक सेवन शरीर के लिए घातक हो सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में संदिग्ध कफ सिरप के उपयोग से बच्चों की मौत के मामलों के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है।
निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन सिरप की बिक्री और वितरण पर कड़ी निगरानी रखें। साथ ही दुकानों, अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में जाकर निरीक्षण और सैंपलिंग की जाए ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो सके। डायइथाइलीन ग्लाइकॉल का उपयोग सामान्यतः औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन औषधियों में इसकी मौजूदगी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने इन उत्पादों को ‘मानक के विपरीत’ घोषित करते हुए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
जनता से भी अपील की गई है कि वे इन कफ सिरप का उपयोग न करें, और यदि घर में मौजूद हों तो तुरंत नष्ट कर दें या निकटतम औषधि नियंत्रण अधिकारी को इसकी जानकारी दें। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से एक सावधानीपूर्ण और निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने भी संदिग्ध कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगाने की एडवाइजरी जारी की है। वहीं, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर औषधि निर्माण इकाइयों में गुणवत्ता मानकों के अनुपालन और बच्चों में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग पर जोर दिया है।




