Ranchi: राज्य सरकार नगर निकायों (Jharkhand Municipal Election) के मेयर व अध्यक्ष के चुनाव में आरक्षण के प्रावधान में बदलाव किया गया. अब नगर निकायों में मेयर व अध्यक्ष का पद आरक्षित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर तय होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 की मंजूरी दी गयी.
अब झारखंड नगर पालिका अधिनियम के आरक्षण से संबंधित प्रावधान से ‘रोटेशन’ शब्द विलोपित कर दी गयी है. निकायों के आरक्षण के रोस्टर में बदलाव जनसंख्या के आधार पर ही होगा.
बताते चलें कि मेयर वा अध्यक्ष के पद को रोटेशन पर आरक्षित नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित कानून में बदलाव कर दिया है.नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विधि व वित्त विभाग की मंजूरी प्राप्त पहले ही कर चुकी है.
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