Ranchi: राज्य सरकार नगर निकायों (Jharkhand Municipal Election
अब झारखंड नगर पालिका अधिनियम के आरक्षण से संबंधित प्रावधान से ‘रोटेशन’ शब्द विलोपित कर दी गयी है. निकायों के आरक्षण के रोस्टर में बदलाव जनसंख्या के आधार पर ही होगा.
बताते चलें कि मेयर वा अध्यक्ष के पद को रोटेशन पर आरक्षित नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित कानून में बदलाव कर दिया है.नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विधि व वित्त विभाग की मंजूरी प्राप्त पहले ही कर चुकी है.