कोलकाता: झारखंड के तीन निलंबित कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विल्सन कोंगाड़ी की जमानत याचिका पर आज कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई की। इससे पहले हाइकोर्ट की एकल पीठ ने मामले को छोड़ दिया था। एकल पीठ के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा था कि विधायकों के पास से मिली नगदी के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 467 भी जोड़ी गयी है। इससे आरोपियों के दोषी साबित होने पर उन्हें अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। ऐसे में एकल पीठ के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
बता दें कि कैशकांड में पकड़े गए कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। 30 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, और नमन विक्सल को कोंगाड़ी को 49 लाख कैश के साथ पकड़ा था। उसके बाद से ही यह तीनों न्यायिक हिरासत में थे।
कोर्ट ने इसके अलावा भी दो अन्य लोगों को भी जमानत दी है। उसमें एक गाड़ी का ड्राइवर और एक इरफान अंसारी का सहयोगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन तीनों को अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे। बता दें कि कोलकाता पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी के बाद इन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन्हें निलंबित कर दिया था।
30 जुलाई को तीनों कोलकाता सदर आस्ट्रिड के एक होटल में वे दिन के 3:10 बजे पहुंचे थे, उसके बाद 40 मिनट बाद वहां से निकल गए। इसका सीसीटीवी फुटेज 20 मिला है इसमें इन विधायकों की गाड़ी उक्त होटल के पास देखी गई थी