

JPSC News: जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान छठी जेपीएससी में आरक्षित वर्ग के अभिव्यक्तियों को मेरिट के आधार पर सम्मान्य श्रेणी में राखे जाने के मामले में हुई सुनवाई. सुनवाई के दौरान जेपीएससी के वकील संजय पीपरवाल ने कहा कि मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में रखे गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित वर्ग में लाकर कैडर आवंटन करने का नियम नहीं है अगर आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में ले गए अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित श्रेणी में लाकर कैडर आवंटित किया जाता है, तो 40 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी.
वही याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वह आरक्षित केटेगरी से हैं, लेकिन मेरिट के आधार पर आरक्षित अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में रखा गया है इसलिए इनका कैडर आवंटन आरक्षित श्रेणी से होनी चाहिए.
हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने क्या कहा था:-
हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जून 2021 में जेपीएससी द्वारा आरक्षित श्रेणी वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में कैडर आवंटन करने के नियम को सही ठहराया था. जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि वे जिस श्रेणी से आते हैं उसी श्रेणी में कैडर आवंटन होना चाहिए.
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