हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने क्या कहा था:-
हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जून 2021 में जेपीएससी द्वारा आरक्षित श्रेणी वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में कैडर आवंटन करने के नियम को सही ठहराया था. जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि वे जिस श्रेणी से आते हैं उसी श्रेणी में कैडर आवंटन होना चाहिए.
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