मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने वाले मुख्य साजिशकर्ता भैरव सिंह को अदालत ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है राज्य पुलिस की तरफ से दायर किए गए रिमांड आवेदन पर न्यायिक दंडाधिकारी मनीष प्रसाद की अदालत ने उसे 7 दिनों की रिमांड पर भेजा है जिसकी शुरुआत 8 जनवरी के सुबह 11:00 बजे से होगी.
मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने और साजिश करने के आरोप में मुख्य आरोपी बनाए गए भैरव सिंह को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है भैरव सिंह ने गुरुवार को अदालत में सरेंडर किया था सरेंडर के कुछ घंटे के बाद राज्य पुलिस ने रिमांड में लेकर पूछताछ करने को लेकर अदालत में 7 दिनों तक का रिमांड मांगने के लिए आवेदन दिया था जिसे अदालत द्वारा स्वीकार करते हुए रांची पुलिस 7 दिनों तक धर्म सिंह से सीएम काफिले पर हमले को लेकर पूछताछ करेगी.
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अदालत के द्वारा भैरव सिंह के रिमांड पर भेजने के आदेश देते हुए पुलिस को यह भी कहा कि राज्य पुलिस भैरव सिंह को किसी भी प्रकार का मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर नहीं करेगा जेल अथॉरिटी और आईओ अदालत ने आदेश दिया है कि पूछता से पहले और पूछताछ के बाद प्रत्येक दिन रांची सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करानी है रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी भैरव सिंह से उनके अधिवक्ता और उनके परिवार के लोग मुलाकात कर सकते हैं.
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बता दें कि 3 जनवरी 2021 को रांची के ओरमांझी में एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सर कटी लाश रांची पुलिस को बरामद हुई थी जिसके बाद राज्य सहित पूरे प्रदेश में मामला गरमा गया था 4 जनवरी की शाम 6:00 बजे के करीब रांची के किशोरगंज चौक के पास मुख्यमंत्री के काफिले को रोका गया और और मांझी में हुए दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सीएम के काफिले में चल रही पेट्रोलिंग गाड़ी पर हमला कर दिया गया साथ ही एक ट्रैफिक पुलिस के जवान को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया क्या इस मामले को लेकर पुलिस ने 72 नामजद और 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर एफ आई आर दर्ज की है कई लोगों को जेल भी भेजा गया है