Skip to content
Advertisement

JHARKHAND: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे मनी लॉन्ड्री सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

माइनिंग लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. SC ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा जिसमें HC के आदेश को चुनौती दी गई थी.

Advertisement
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन झारखंड सरकार की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता या ED हेमंत सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए.
सुप्रीम कोर्ट ने ED पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आपके पास हेमंत सोरेन के खिलाफ इतने सबूत है तो कार्रवाई करिए। PIL दायर करने वाले याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? आपके पास सोरेन के खिलाफ सबूत है तो आप इस मामले में कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत है कार्रवाई के लिए सबूत होने चाहिए.

Also read: RANCHI : गुरुजी क्रेडिट कार्ड की घोषणा: झारखंड के विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड से बिना गारंटर मिल सकेगा लोन

यही नहीं कोर्ट ने सुनवाई में ED की सील कबर रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया. हम फिलहाल सील कवर रिपोर्ट बाद में देखेंगे. पहले प्रथम हष्टया मामला स्थापित करें. हम आप को रोक नहीं रहे हैं. अगर आपको जांच में कुछ मिल रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं. आप अपनी प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं.

कोर्ट ने यह भी कहा की यदि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम होगी. इस आधार पर किसी पर भी अपराधिक मुकदमा चल सकता है. सुप्रीम कोर्ट अब तक करेगी कि झारखंड हाईकोर्ट में स्वर्ण के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी या नहीं.

Advertisement
JHARKHAND: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे मनी लॉन्ड्री सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 1