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हाई कोर्ट में सीबीआई के द्वारा दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक अपनी आधी सजा नहीं काटी है साथ ही सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 427 के तहत भी कई वजह से वे जमानत पाने के हकदार फिलहाल नहीं है. बता दे कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से दुमका कोषागार मामले में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया लालू यादव को अगर इस मामले में जमानत मिलती है तभी जेल से बाहर निकल जाएंगे