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CM ने युवती को पीटने पर लिया था संज्ञान, निलंबित बरहेट थानेदार पर स्पीडी ट्रायल होगी कार्रवाई

News Desk

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के थानेदार हरीश पाठक ने एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया था.थानेदार ने युवती को पहले मारा और फिर गंदी-गंदी गालियाँ भी दी. इससे सम्बंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और डीजीपी को मामले की जांच कर पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था.

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निलंबित थानेदार को स्पीडी ट्रायल से दिलाई जायेगी सजा:

युवती से मारपीट, गाली-गलौज मामले में निलंबित किए गए थानेदार इंस्पेक्टर हरीश पाठक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाई जाएगी। थाने में घटी इस घटना के बाद से ही डीजीपी एमवी राव गंभीर हैं। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि इस पूरे प्रकरण की बड़हरवा के एसडीपीओ ने जांच की थी। डीजीपी एमवी राव ने साहिबगंज के एसपी को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

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विवादों से पुराना नाता रहा है निलंबित थानेदार हरीश पाठक का पुलिसिया करियर:

पलामू के बकोरिया मुठभेड़ पर सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए हरीश पाठक पर जामताड़ा थाने में हिरासत में मिन्हाज अंसारी से मारपीट करने के आरोप की पुष्टि हो चुकी है। मिन्हाज अंसारी की मौत हो गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर हरिश पाठक दोषी मिले थे। उस मामले में हरीश पाठक की गर्दन अब भी फंसी हुई है। इसी बीच बरहेट थाना क्षेत्र के डुगूबथान में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एएसआइ चंद्राय सोरेन को गोली लगी थी और रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। इस मामले की भी जांच चल रही है।

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DGP एमवी राव ने कहा इस तरह का कृत्य बर्दाश्त के काबिल नहीं:

झारखंड पुलिस महिलाओं की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुव्र्यवहार या आपराधिक कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को प्रताडि़त करने वाला कोई भी हो, चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों न हो, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर पीडि़त महिला उनके खिलाफ कोई लिखित शिकायत या कांड दर्ज कराना चाहती है तो उसे दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

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