झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को एक नया आदेश जारी किया है, आदेश में साफ़ कहा गया है कि अब झारखंड में लौटने या आने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए उन्हें झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। साथ ही 14 दिनों ले होम क्वारंटाइन में रहना होगा। नई गाइडलाइन 20 जुलाई से लागू होगा।
कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव को देखते हुए इस पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी SOP में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश झारखंड लौटने के पहले अपनी जानकारी सरकार को नहीं दे पाता है तो उसे झारखंड लौटने के दिन ही यह जानकारी हर हाल में देनी होगी।
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जो झारखंड के निवासी नहीं है और पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसे लोग व्यापार या अपने ऑफिस के काम से एक निश्चित समय के लिए झारखंड आए हों तो ऐसे लोगों को जिला प्रशासन को आवेदन देना होगा। इसके आधार पर उन्हें उपायुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी। ऐसे लोगों को भी होम क्वारैंटाइन से छूट मिलेगी जो झारखंड राज्य से होते हुए किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं।
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14 दिनों के क्वारैंटाइन के मामले से कार्गो मोमेंट से जुड़े व्यवसायिक वाहनों के चालक और उनके सहायक को छूट दिया गया है। यह छूट राज्य के भीतर या बाहर एयरलाइन ऑपरेशन से जुड़े लोगों के लिए भी है।
एसओपी के माध्यम से यह चेतावनी भी दी गई है कि जो लोग स्वास्थ्य विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।