रांची। रिटायर्ड IAS महेश्वर पात्रा की पत्नी और भाजपा नेता सीमा पात्रा पर अरगोड़ा थाना में IPC की धारा सहित SC-ST के तहत मामला दर्ज किया गया. सीमा पात्रा पर IPC की धारा 323/325/346 और 374 लगाया गया है. बताते चलें कि SC-ST Act के तहत धारा 3 (1)(a)(b)(h) पर मामला दर्ज हुआ है. पूरे मामले को के लिए हटिया डीएसपी राजा मिश्रा को केस का आयो(IO) बनाया गया है.
दिव्यांग युवती सुनीता को पुलिस ने मुक्त कराया
बता दें कि सीमा पात्रा के अशोक नगर स्थित रोड नंबर 1 आवास में लंबे समय से बंधक बनाकर रखी गई एक दिव्यांग युवती सुनीता को पुलिस ने मुक्त कराया था. आरोप है कि सीमा पात्रा के घर बीते 8 साल से घरेलू कामकाज के लिए रखी गई सुनीता को लंबे समय से बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया.
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घर के चारदीवारी पर में ही सुनीता को रहना पड़ता था. दिव्यांग सुनीता को बंधक के रूप में रखा जाता था. दिव्यांग युवती ने मोबाइल पर विवेक आनंद बास के नामक एक कर्मचारी को मैसेज भेज कर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में जानकारी दी थी. उन्हीं की सूचना पर और घोड़ा थाने में शिकायत दर्ज किया गया था. लंबे समय से पीड़ित सुनीता को रेस्क्यू कराने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसका रिम्स में इलाज किया जा रहा है पीड़िता सुनीता की सुरक्षा व्यवस्था में दो महिला सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है. मेडिकल फिट होने के बाद पीड़िता सुनीता को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा इसके बाद 164 का बयान दर्ज किया जाएगा.
अरगोड़ा थाना की पुलिस 164 के बयान के आधार पर किसी भी समय सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर सकती है.
बता दें कि अशोक नगर के रहने वाली रिटायर्ड आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उनके घर में एक दिव्यांग युवती है. जिसकी उम्र करीब 29 वर्ष के आसपास है .वह रिटायर आईएस के घर में घरेलू कामकाज के लिए रहती है. उसके साथ मार-पीट की घटना भी होती है और उसे घर से निकलने की इजाजत भी नहीं है.अगर वह बाहर जाने का जरा सा भी प्रयास करती है, तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और जबरन उससे घर के कामकाज कराए जाते हैं.
मामला संज्ञान में आने के बाद और अरगोड़ा पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने अशोक नगर रोड नंबर 1 में पहुंचकर और रिटायर आईएएस के घर पर कार्रवाई करते हुए युवती सुनीता को मुक्त कराया कराया गया.