हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख मुकर्रर की है. गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में प्रार्थियों के वकील विनोद सिंह द्वारा जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगले सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
Jharkhand Nagar Nigam Election कराने और अवधि विस्तार के लिए दायर की गई है याचिका
बता दें कि झारखंड में नगर निगम और नगर निकायों में चुनाव का मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है. निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
गौरतलब है कि चुनाव को लेकर रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा और अन्य ने इस संबंध में रिट याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है. याचिका में कहा गया है, निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं. जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया है. सरकार के इस फैसले से लोगों को परेशानी होगी.