झारखंड में दूसरे राज्यों के लोगों का टीकाकरण अब नहीं किया जाएगा. राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ अजीत कुमार ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है इसमें 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 14 मई से शुरू किया गया है. सिविल सर्जन को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि वैसे लोग जो ना तो झारखंड के निवासी हैं और ना ही झारखंड में कार्यरत हैं वह भी कोविन पोर्टल द्वारा स्लॉट बुक कराकर टीका ले रहे हैं. डॉक्टर अजीत कुमार ने कहा कि ऐसे सभी लाभ्यार्थी जो झारखंड के निवासी नहीं है तथा झारखंड राज्य में कार्यरत नहीं है उनका टीकाकरण नहीं किया जाए.
राज्य के अंदर टीका लेने के लिए अब लोगों को कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुक कराने के बाद टीकाकरण केंद्र पर अपना स्थानीय प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के अंदर निवास करने वाले या नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई पहचान पत्र जरूर होता है. किसान, मजदूर के पास या तो आधार कार्ड होगा या सरकारी या निजी कंपनी में कार्यरत लोगों के पास वहां का परिचय पत्र होगा. इस पहचान पत्र को केंद्र पर दिखाना अनिवार्य होगा. बगैर पहचान पत्र दिखाएं टीकाकरण नहीं किया जाएगा.