झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को जीवन रक्षक दवाएं इंजेक्शन नहीं मिलने और उसकी कालाबाजारी पर नाराजगी जाहिर की है कोर्ट ने ऐसे तत्वों की पहचान कर तत्काल कार्यवाही करने का आदेश सरकार को दिया है. दरअसल, सोमवार को सदर अस्पताल रांची से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि कोरोना के मरीजों को रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सहित अन्य जरूरी दवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए. इनकी आपूर्ति बढ़ाएं ताकि जनता को जीवन रक्षक दवाएं मिल सके और उनके जीवन की रक्षा हो सके.
सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव हाई कोर्ट में ऑनलाइन हाजिर हुए थे. दवाओं की कालाबाजारी को लेकर कोर्ट ने कहा कि जो आपदा के समय ऐसी दवाओं की बिक्री कई गुना कीमत पर कर रहे हैं उन पर नजर रखें इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करें. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र को कोविड-19 अस्पताल में बदलते हुए यहां ऑक्सीजन सपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है. एडवोकेट एनेक्सी हॉल में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने को कहा. सोमवार को सुनवाई में कोई भी वकील शामिल नहीं हुए पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था.