Jharkhand News: सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय झारखंड सरकार, ने सरायकेला-खरसावां जिले के सभी थानों के लिए पत्र जारी कर कहा कि गैर-सूचीबद्ध न्यूज चैनल, यू-ट्यूब चैनल, न्यूज वेबसाइट का सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करेI
पत्र में कहा गया है कि इस तरह के जो सोशल मीडिया न्यूज चैनल जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सूचीबद्ध नही है उसे तुरंत बंद कराया जाए क्योंकि ऐसे चैनलो का कोई कार्यालय नही होता ओर ये अक्सर भ्रामक और निराधार खबर भी चलाते है.
साथ ही कई बार इन चैनलो के द्वारा विधि व्यवस्था में लगे पदाधिकारियों पर दबाव डालने का भी आए दिन कंप्लेन आती है. इसी वजह से सूचना मंत्रालय ने रजिस्टर्ड चैनलो की सूची थाने के लिए भी उपलब्ध करा दी है ताकि कार्रवाई करने में आसानी होI ऐसा अनुमान है कि यह कार्रवाई अभी शुरुआती दौर में सरायकेला-खरसावां के लिए लागू की गई है और आने वाले दिनों के इस मॉडल को पूरे झारखंड में लागू किया जाएगा ताकि फर्जी पत्रकारों पर नकेल लग सकेI
Jharkhand News डिजिटल मीडिया के नाम पर विधि व्यवस्था को भी खतरा पहुंचाते है फर्जी पत्रकार
झारखंड में इन दिनों बड़ी संख्या में ऐसे न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर खबरों का प्रकाशन कर रहे है, जो राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्ध नहीं है. ऐसे न्यूज़ पोर्टल में काम करने वाले कर्मचारी फर्जी आईडी कार्ड बनाकर क्षेत्र में घूम रहे है. इनका पंजीकरण किसी रूप में कहीं नहीं है, ना ही इनकी कोई जानकारी सूचना विभाग के पास है. ये लोग अपने आप को समाचार पोर्टल का पत्रकार और संपादक बताकर विधि व्यवस्था के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर दबाव भी डालने का काम कर रहे है. कई बार ऐसे फर्जी पत्रकार गलत/भ्रामक खबरों का प्रकाशन करते है जिससे शांति और विधि व्यवस्था ख़राब होती है.
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