Jharkhand Parivahan Tax: कोरोना काल के दौरान वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, उस दौरान का रोड टैक्स को माफ करने से संबंधित आदेश को हेमंत सरकार ने जारी कर दिया है। पिछली कैबिनेट में इससे संबंधित निर्णय लिया गया था लेकिन, आचार संहिता लागू होने के कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अब जाकर परिवहन विभाग ने इससे संबंधित विज्ञापन जारी कर लोगों को जानकारी दी है और बताया है कि 15 जुलाई से 14 अगस्त तक रोड टैक्स माफी और इस दौरान लगे जुर्माने की रकम माफ करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
बता दें कि, परिवहन विभाग में किसी भी तरह के कर पर जुर्माना दो गुना लगता है। इस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के परिवहन मालिकों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। यात्री बसों के संचालक, स्कूल बसों के संचालक आदि इसके लिए लगातार मांग कर रहे थे। परिवहन विभाग ने आम सूचना जारी कर कोरोना महामारी के पहले और दूसरे फेज की रोकथाम एवं प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य में वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी।
राज्य के वैध परमिटधारी वाहनों का परमिट निर्गत नहीं होने की बात भी सामने आई थी। वाहन चालकों को परिवहन मंत्री चम्पाई सोरेन की ओर से आश्वस्त किया गया था कि वाहन नहीं चलने के कार्यकाल में रोड टैक्स नहीं लगेगा। अब परिवहन विभाग ने आम सूचना जारी कर कहा है कि 17 अक्टूबर 2019 के बाद निबंधित बसों जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है के बकाया मार्ग कर और इस कारण से लगनेवाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकेगा और एक बार सभी राशि जमा करने पर छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगी। संयुक्त परिवहन आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी ने बताया कि बकाया कर की अद्यतन राशि एकमुश्त जमा कराने पर छूट का लाभ मिलेगा।