झारखंड सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों पर किसी तरह के बोर्ड एवं नेम प्लेट लगाने को पूरी तरह से गैरकानूनी करार दिया है. प्राइवेट गाड़ी मालिक यदि किसी प्रकार के बोर्ड और नेम प्लेट लगाते हैं तो उन्हें गैरकानूनी मानते हुए गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड लगाया जाएगा. इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.
सरकार के द्वारा जारी किये गए अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी गाड़ियों पर एक ही आकार के बोर्ड होंगे लेकिन इनका रंग अलग-अलग होगा. विधायिका से जुड़े लोगों के लिए हरा रंग, न्यायपालिका, वैधानिक आयोग, कार्यपालिका के साथ-साथ केंद्रीय कार्यालयों के बोर्ड लाल रंग के होंगे. जबकि विधि व्यवस्था, संधारण प्राधिकारी और प्रवर्तन प्राधिकारी की गाड़ी पर नीला रंग का बोर्ड होगा. सभी बोर्ड का आकार 6×18 इंच का होगा और इस पर सफेद रंग अथवा पीतल से अक्षर अंकित होंगे.
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प्राइवेट गाड़ियों पर बोर्ड लगाना को गैरकानूनी ही नहीं बताया गया है बल्कि सरकारी अधिकारियों से लेकर लोक उपक्रमों के वरीय अधिकारियों तक के लिए नियम बनाए गए हैं. गाड़ियों के आगे पुलिस, प्रेस, आर्मी, कोर्ट, जिला प्रशासन आदि लिखना भी अवैध करार दिया गया है. सरकार, प्रशासन और मंत्रालय भी नहीं लिखा जा सकता है. राज्य सरकार की अधिसूचना में वैसे वाहनों और अधिकारियों की सूची भी जारी की गई है जो गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगा सकते हैं.