Koderma: जिले में नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी डब्लू सिंह को पोक्सो 6 एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वही 504 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक हजार जुर्माना लगाया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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इस संबंध में डोमचांच थाना कांड संख्या 11/20 पोक्सो दर्ज कराया गया था. अभियोजन का संचालन पीपी पीके मंडल ने किया इस दौरान कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आत्मानंद पांडे ने बचाव करते हुए दलीलें पेश की.
Koderma: चाकू दिखा कर जान से मारने की देता था धमकी, घर में अकेली पा कर नाबालिक से करता था दुष्कर्म
न्यायालय में किए गए कंप्लेन में भुक्तभोगी नाबालिग ने कहा था कि उसके माता-पिता जब जंगल लकड़ी लाने चले जाते थे तो घर में उसे अकेली पाकर आरोपी चाकू लेकर घर में घुस आता था और चाकू की नोक पर उसके जबरन दुष्कर्म करता था. इस प्रकार यह जानते हुए कि बच्ची घर में अकेली है कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे यह बोलता था कि तुमसे शादी कर लेंगे और किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे. इसी प्रकार एक दिन उसके माता-पिता ने यह सब देख लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह भाग गया.