रांची: राज्य में बढ़ते COVID19 संकरण को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है उसके साथ ही जरुरी जगहों को लॉकडाउन के दौरान छुट दिया जायेगा. परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है. उक्त अवधि में दूसरे राज्य से आनेवाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही इंट्री पास माना जायेगा. दूसरे राज्यों से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है, तो उसे कोरेंटिन से भी छूट रहेगी.
बताया जा रहा है की सभी के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेसमास्क पहनना अनिवार्य होगा. छह फीट की सोशल डिस्टैंसिंग भी जरूरी होगी. बाहर से जो लोग झारखंड आयेंगे, उन्हें पहले की तरह होम कोरेंटिन में रहना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूंकने पर पाबंदी लागू रहेगी. जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गयी है, वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियम की अनदेखी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी.
1 सितम्बर से इन जगहों को मिलेगी छुट:
- राज्य के अंदर बसों का परिचालन परिवहन शर्तों के साथ होगा.
- होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टुुरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे.
- गाइड लाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटीपार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है.
- शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे.
परीक्षार्थियों के लिए नियम व शर्ते:
- दूसरे राज्य से आनेवाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड ही इंट्री पास माना जायेगा.
- सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क जरूरी, सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा.
- बाहर से झारखंड आनेवाले लोगों को पहले की तरह ही होम कोरेंटिन में रहना होगा.
- सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा व खैनी खाने और थूकने पर पाबंदी रहेगी.
- कोचिंग, स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान अभी भी बंद ही रहेंगे.