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MS Dhoni Supreme Court: महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, 150 करोड़ के लेनदेन का है मामला

Shah Ahmad
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MS Dhoni Supreme Court: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने 150 करोड़ रुपए के लेन-देन के मामले को लेकर नोटिस भेजा है.

दरअसल, महेंद्र सिंह धोनी और आम्रपाली समूह के बीच 150 करोड़ के लेन-देन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को नोटिस भेजा है साथ ही मामले में शुरू की गई मध्यस्थता की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. धोनी ने आम्रपाली समूह पर 150 करोड़ रुपए के बकाया का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देते हुए मध्यस्थता कराने की मांग की थी.

आम्रपाली समूह और धोनी के बीच पिछले काफी समय से पैसे के लेनदेन को लेकर केस चल रहा है. महेंद्र सिंह धोनी का उस पर 150 करोड़ बकाया है धोनी ने इसी मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था. जिसके जवाब में आम्रपाली ग्रुप भी सुप्रीम कोर्ट चला गया था समूह ने कहा था कि अगर वह धोनी को बकाया 150 करोड़ देगा तो वह अपने खरीदारों को समय पर फ़्लैट नहीं मुहैया करा सकेगा. इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस दे दिया है. आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों का कहना था कि उन्होंने फ्लैट के लिए जो धनराशि जमा कराई थी उसमें से 42.20 करोड़ की राशि को डाइवर्ट कर आम्रपाली समूह प्रबंधन ने धोनी को उनकी एंडोर्समेंट फीस के लिए दे दी थी इसे रिकवर किया जाना चाहिए.

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