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Ramgarh: विधायक ममता देवी( Mamta Devi) को गोला गोलीकांड में पांच साल की सजा, खत्म होगी विधानसभा सदस्यता

Ramgarh: गोला गोलीकांड के आरोपी रामगढ़ विधायक ममता देवी( Mamta Devi) को पांच साल की सजा सुनाई गयी है। हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने सजा सुनाई। 8 दिसम्बर को विधायक ममता देवी दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। विधायक ममता देवी( Mamta Devi) सजा पर 12 दिसम्बर को फैसला होना था, लेकिन कोर्ट के एक वकील की निधन होने के बाद सजा नही सुनाया जा सका था. एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी करार दिया था। हजारीबाग जिला के पवन कुमार की कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद सभी आरोपितों को जेपी कारा भेज दिया गया था। इस केस में दोषी विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल, मनोज पुज्जर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, कुवंर महतो, जादू महतो, आदिल इनामी, दिलदार हुसैन, बासुदेव प्रसाद, सुभाष महतो, कुलेश्वर महतो को दोषी करार दिया गया था।

Ramgarh: फायरिंग में हो गयी थी कई लोगों की मौत

29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी(Mamta Devi) के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल।