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Ranchi News: भाजपा विधायक समरी लाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, विधायकी जाना लगभग तय

Arti Agarwal

Ranchi News: कांके के भाजपा विधायक समरी लाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट के गवाहों की संख्या कम करने का आदेश था।

समरी लाल ने अपने निर्वाचन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में 35 निजी गवाहों की सूची पेश की थी। इस पर हाईकोर्ट ने गवाहों की संख्या कम करते हुए सिर्फ 15 गवाह लाने को कहा था। हाईकोर्ट के इस आदेश को समरी लाल ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। शुक्रवार को कोर्ट ने समरी लाल की अर्जी खारिज कर दी।

Ranchi News: समरी लाल का जाति प्रमाणपत्र सही नहीं, गलत जाति प्रमाणपत्र पर वह चुनाव लड़े थे

बता दें कि हाईकोर्ट में समरी लाल की ओर से 18 गवाही हुई है। इनमें 15 निजी और तीन सरकारी गवाह हैं। पांच जनवरी को समरी लाल की ओर से गवाही बंद कर दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कहा गया है की वे और गवाह लाना चाहते हैं, पर कोर्ट ने उन्हें और गवाह लाने से मना कर दिया। इसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गवाहों ने हाईकोर्ट में बताया है कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहा है, लेकिन इसका दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है।

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समरी लाल के निर्वाचन को सुरेश कुमार बैठा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि समरी लाल का जाति प्रमाणपत्र सही नहीं है। गलत जाति प्रमाणपत्र पर वह चुनाव लड़े थे इस कारण उनका निर्वाचन रद्द कर दिया जाना चाहिए।